राज्यपाल टी वी राजेश्वर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त एम् ऐ खान को निलंबित करके उनके कार्यालय आने पर रोक लगा दी है. खान के विरुद्ध अनियमित भर्तियाँ करने, आयोग के पदाधिकारियों के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करने, सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने सहित अनेक गंभीर आरोप हैं. पहले कई बार इनकी शिकायत भी की जा चुकी थी.
अनेक शिकायतें मिलने के बाद राज्यपाल ने जांच शुरू करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-17 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिफरेन्स भेजा. शिकायतों की जांच में निष्पक्षता के लिए खान को निलंबित कर उनके कार्यालय पर आने की रोक को उचित समझा. इसी कारण उन्हों ने खान को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 17(2) के तहत निलंबित कर दिया. मिलंबन के साथ ये भी आदेश दिए गए की जांच जारी रहने तक खान क्कार्यालय नहीं आयेंगे.
समाचार-पत्र अमर उजाला, कानपूर दिनांक-10-07-2008 में प्रकाशित समाचार
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