कर्नाटक उच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद राज्य सूचना आयोग की पूर्ण बेंच ने आयोग के पूर्ववर्ती फैसले को बरकरार रखते हुए बंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सूचना कानून के दायरे में माना है। मुख्य सूचना आयुक्त के के मिश्रा, सूचना आयुक्त एच एन कृष्णा और के ए थिप्पेस्वामी की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि एयरपोर्ट लोक प्राधिकरण है क्योंकि इसे राज्य और केन्द्र से आंशिक सहायता प्राप्त होती है।
इससे पहले बंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने आपको लोक प्राधिकरण ने मानते हुए बंगलुरू निवासी बेंसन ईसाक के आरटीआई आवेदन का जवाब देने से मना कर दिया था। एयरपोर्ट ने इसके पीछे तर्क दिया कि बीआईएएल एक कंपनी है जिसमें 74 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राईवेट सेक्टर की है। बंगलुरू के ईसाक बेंसन ने सूचना न मिलने पर आयोग में इसकी शिकायत की। आयोग ने अपने फैसले में बीआईएएल को लोक प्राधिकरण माना और इसे सूचना देने के आदेश दिए। आयोग के पफैसले खिलापफ एयरपोर्ट ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे उच्च न्यायालय ने सूचना आयोग की पूर्ण बेंच को रेपफर कर दिया। बेंच ने आयोग के पूर्ववर्ती पफैसले को पूरी तरह सही ठहराया।
इससे पहले बंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने आपको लोक प्राधिकरण ने मानते हुए बंगलुरू निवासी बेंसन ईसाक के आरटीआई आवेदन का जवाब देने से मना कर दिया था। एयरपोर्ट ने इसके पीछे तर्क दिया कि बीआईएएल एक कंपनी है जिसमें 74 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राईवेट सेक्टर की है। बंगलुरू के ईसाक बेंसन ने सूचना न मिलने पर आयोग में इसकी शिकायत की। आयोग ने अपने फैसले में बीआईएएल को लोक प्राधिकरण माना और इसे सूचना देने के आदेश दिए। आयोग के पफैसले खिलापफ एयरपोर्ट ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे उच्च न्यायालय ने सूचना आयोग की पूर्ण बेंच को रेपफर कर दिया। बेंच ने आयोग के पूर्ववर्ती पफैसले को पूरी तरह सही ठहराया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें