एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित मामलों को किसी भी कानून के दायरे से बाहर रखना चाहिए जिसे इसके सार्वजनिक होने से खतरा हो।
वह सूचना जिसे सार्वजनिक किए जाने से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचता हो, उन्हें सूचना के अधिकार कानून के दायरे में होते हुए भी देने से मना किया जा सकता है। अधिनियम की धरा 8 की उप धारा (१)(क) में राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाओं को दिए जाने पर निषेध लगाया गया है। ऐसी सूचनाएं जिसके जारी किए जाने से विदेशों से संबंध में बुरा असर पड़ता हो या किसी आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हो, उन सूचनाओं को देने से लोक प्राधिकारी मना कर सकता है। यह ऐसी सूचना होती है जिसे दिए जाने से पूर्व व्यापक जनहित का ध्यान रखना पड़ता है।
तमिलनाडु के सी रमेश ने जब सूचना के अधिकार के तहत भूतपूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 28 फरवरी 2002 से 15 मार्च 2002 के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी तो सूचना यह कहकर देने से मना कर दी गई कि इसे सार्वजनिक किए जाने से देश की एकता और अखंडता को विपरीत असर पड़ सकता है। असल में यह वही समय था जब सारा गुजरात सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था और रमेश यह जानना चाहते थे कि आखिर सरकार ने देश की जनता के हित में क्या कदम उठाए। चार आयुक्तों की फुल बेंच सुनवाई के दौरान यह निर्णय दिया गया कि ऐसी सूचना धरा 8(१)(क) के तहत सार्वजनिक किए जाने से मना की जा सकती है लेकिन चूंकि यह सूचना व्यापक जनहित से जुड़ी हुई है इसलिए यह सूचना सार्वजनिक की जाए।
ऐसी ही सूचना शैलेष गाँधी ने महाराष्ट्र के उद्योग विभाग से जब विवादास्पद डॉओ केमिकल्स एवं उद्योग सचिव के बीच हुए एमओयू की कॉपी मांगी तो उद्योग विभाग ने इसे देने से साफ इंकार कर दिया। विभाग का कहना था कि यह सूचना सार्वजनिक किए जाने से राष्ट्र हित को क्षति पहुंचती है। गौरतलब है डॉओ केमिकल्स का नाम भोपाल गैस त्रासदी के समय से ही विवादों में घिरा रहा है और एक विदेशी प्राईवेट कंपनी एवं राज्य सरकार के बीच हुए व्यावसायिक करार की सूचना सार्वजनिक किए जाने से किस प्रकार राष्ट्र क्षतिग्रस्त हो सकता है, यह एक विमर्श का विषय है।
32 टिप्पणियां:
दिलली सरकार के शिक्षा विभाग के एक अधयापक कि छुट्टी यो का रिकॉर्ड मागा था जो8क का हवाला देते हुए देने से इंकार कर दिया
किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की संपत्ति का ब्यौरा किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा माँगाजा सासकता है या नहीं
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Rti ki updhara 8(j) kya h
Mere pitaji ki jameen sarkar ne adhigraheet kar li kiska mujhe muvawaja nhi diya ja raha hai jabki mere pita ki mrityu ke baad mai unka kanooni warish hoon.?
Aur jansoochana magne par Uttar diya gaya ki iski soochana nahi di ja sakti.
GREEF (BRO) BHARTI PRAKRIYAMEN DRIVING TEST MEN , main pass hone ke bavjut mujhe fail kardiya gaya . Rti ke tahat uttar mang sakta hun qya.
किसी संस्थासे दूसरे ब्यक्ति का अध्ययन प्रमाण पत्र मागना
Gram panchayay me do sachiv ki niyukti hui hai iske sabandhan me rti maga hai to milega ya nhi
Koi javab do
Sir Maine apne police station ke ek SI ki service ka ricard jisme education certificat aur chal achal sampatti ka byora maga artical 8 (1) ka havala dekar mana kar diya pls tell me about
Dahra 8 (1) j
Details provided me uttrakhand sa
Khetauni pr mutation krwa lo tb mil skta hai ya phr kisi prakar ka vaad kahi dayar ho tho ni mil skta
किसी गवर्मेंट कर्मचारियों को वेतन की जानकारी भर्ती की जानकारी या उनकी अवकाश की जानकारी प्राप्त की जा शक्ती है बताएं।
क्या यह जानकारी धारा 8 - 1का उल्लंघन है
Me saskiye kramchari ki niyukti ki jankari mag raha hu please Help me comment kar batay
M.p.police me arakshi pad per Nokri Kar rahe byakti ki yogyta pramanpatra ki chhaya copi r.t.i. ke tahat mangi ja skti hai Kya kripya batayen
Kahi r.t.i.ki dhara 8/1 ka hawala deker Mana to nahi Kiya ja sakta hai kripya batayen jarur.
क्या पीङिता द्वारा प्रशासन को दिया गया शिकायत पत्र फोटो कॉपी बिपक्ष पार्टी को दी जा सकती है?
नगर पालिका ने शिकायती पत्र में बताया की वर्णित पत्रावली पालिका अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है
किसी सरकारी कर्मचारी की शेछिक योग्यता व सेवा पुस्तका दी जा सकती हे या नहीं अगर नहीं दी जा सकती तो किस धारा के अंतगर्त नहीं दी जा सकती ओर उसकी उपस्तिथि रिकार्ड दी जा सकती हे क्या.. जवाब दे
MENE APNE FATHER JO GOVT.SERVICE ME THE AUR 1980 ME UNKI DEATH HO GAI UNKI SERVICE BOOK KI CERTIFIED COPY DEPTT. SE MANGI THI OSE DEPTT.NE DENE SE INKAR KAR DIYA 1ST.APPLEL.OFFICER NE BHI INKAR KAR DIYA ME KYA KAROO
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किसी सरकारी कर्मचारी की शेछिक योग्यता व सेवा पुस्तका दी जा सकती हे या नहीं अगर नहीं दी जा सकती तो किस धारा के अंतगर्त नहीं दी जा सकती ओर उसकी उपस्तिथि रिकार्ड दी जा सकती हे क्या.. जवाब दे
सरकारी अस्पताल से मेडिकल की छाया प्रतियां की सूचनाअधिकार अधिनियम 2005 की धारा8 1e कथा जी के अंतर्गत नहीं जा सकतीजेपी अप्रैल में कौन सी धारा के हिसाब से द्वितीय अपील करें जल्दी से जल्दी जवाब देने की कृपा करें
स्थाई भर्ती जोकि साक्षत्कार द्वारा हुए हो तो छटनी समिति द्वारा अपनाए गए मापदंड तथा चयन समिति कि कार्यवाही की प्रति मांगी जा सकती अथवा नहीं । यदि कार्यवाही देने का आरटीआई में प्रावधान है तो पर कौन सी धारा है ।
किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक योग्यता, सेवा पुस्तिका ,जाति निवास से संबंधित जानकारी , सूचना के अधिकार में दी जा सकती है या नहीं,
यदि नहीं तो किस धारा के अन्तर्गत नहीं दी सकती है।
क्रपया जबाब दें।
किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक योग्यता, सेवा पुस्तिका ,जाति निवास से संबंधित जानकारी , सूचना के अधिकार में दी जा सकती है या नहीं,
यदि नहीं तो किस धारा के अन्तर्गत नहीं दी सकती है।
क्रपया जबाब दें।
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किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक योग्यता, सेवा पुस्तिका ,जाति निवास से संबंधित जानकारी , सूचना के अधिकार में दी जा सकती है या नहीं,
यदि नहीं तो किस धारा के अन्तर्गत नहीं दी सकती है।
क्रपया जबाब दें।
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किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक योग्यता, सेवा पुस्तिका ,जाति निवास से संबंधित जानकारी , सूचना के अधिकार में दी जा सकती है या नहीं,
यदि नहीं तो किस धारा के अन्तर्गत नहीं दी सकती है।
क्रपया जबाब दें।
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जवाब दें whatsp no8057071474
किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति पत्र , नियुक्ति में पेश किये गये दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता , सेवा पुस्तिका, निवास, एवं फार्म 16 या आई टी आर संबंधित जानकारी, सूचना के अधिकार में दी जा सकती है या नहीं।
कृपया जवाब दे।
मैं नहीं पढ़ा था कृपया मुझे जानकारी दे ।
क्या छात्रों की परीक्षा कापी छात्र तथा अभिभावक के अलावा किसी अन्य को दी जा सकती है।
हाँ माँगा जा सकता हैं पर 1872 साक्ष्य एविडेन्स एक्ट के तहत।
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