पुणे में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लैंडलाइन फोन उपभोक्ता जिनका फोन अप्रैल 2007 से जुलाई 2008 के बीच 15 या अधिक दिनों तक डैड या खराब रहा है, वे रेंट में छूट के हकदार हैं। बीएसएनएल के प्रशासनिक विभाग ने वित्त विभाग को इस संबंध में लिखा है। सजग नागरिक मंच के अध्यक्ष विवेक वेलांकर के आरटीआई आवेदन से यह संभव हुआ है। उन्होंने आरटीआई के जरिए बीएसएनएल से इस बाबत सूचना मांगी थी। ज्ञात हुआ कि इस अवधि में 24 हजार 430 उपभोक्ताओं के फोन डैड या खराब रहे लेकिन बीएसएनएल ने केवल 1720 लोगों को ही रेंट में छूट दी, जबकि अन्य सभी उपभोक्ता भी इसके हकदार थे।
वेलांकर ने सितंबर में बीएसएनएल को लिखा था कि सभी उपभोक्ताओं को छूट दी जाए। उनके पत्र पर जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उन्होंने आरटीआई का सहारा लिया और अपने पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। जवाब में बीएसएनएल ने कहा कि रेंट में छूट उन सभी उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनके फोन 15 दिनों से अधिक अप्रैल 2007 से जुलाई 2008 के बीच खराब या डैड रहे हैं। यह काम बीएसएनएल को स्वैच्छा से करना चाहिए था लेकिन उसने आरटीआई आवेदन मिलने के बाद यह घोषणा की।
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