शनिवार, 15 नवंबर 2008

पटना उच्च न्यायालय ने बीपीएससी को दिया अंक बताने का आदेश

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग को 46 वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की जानकारी देने को कहा है। इससे पहले राज्य सूचना आयोग ने यह आदेश दिया था, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की एकल बैंच ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की इस याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने बीपीएससी की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वह इस प्रकार की सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। सूचना और जानकारी को मौलिक अधिकार मानते हुए जिस्टस अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सूचना के अधिकार का मतलब पारदर्शिता लाना है। और इसी उद्देश्य के लिए सहभागी सरकारों मे यह कानून लागू किया गया ताकि भारतीय संविधान के तहत लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें।

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