शनिवार, 15 नवंबर 2008

मुख्य सचिव कार्यालय में नियुक्त हुए लोक सूचना अधिकारी

उत्तर प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त ज्ञानेन्द्र शर्मा के आदेश के बाद आखिरकार राज्य के मुख्य सचिव कार्यालय को लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करनी ही पड़ी। आयोग के आदेश और फटकार के बाद उसे स्वयं को लोक प्राधिकरण मानने पर मजबूर होना पड़ा और कानून के तहत कार्यालय के निजी सचिव बंश बहादुर सिंह को लोक सूचना अधिकारी और स्टॉफ ऑफिसर आर डी पालीवाल को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त करना पड़ा। आयोग के आदेश से पहले कार्यालय अपने आप को सूचना कानून से बाहर मानता आया था और आरटीआई आवेदनों के जवाब देने से बचता आया था। पहले उसने दलील दी थी कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रशासन के सचिवालय का नियंत्रण अधिकारी है लेकिन वह लोक प्राधिकरण की परिभाषा में नहीं आता। यह भी कहा गया कि मुख्य सचिव कार्यालय में न तो कोई लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाना अपेक्षित है और न ही वेबसाइट बनाना अपेक्षित है। सूचना आयुक्त ने उनकी कार्यालय की इस दलील की सिरे से नकार दिया था और उसे याद दिलाया था कि क्या मुख्य सचिव को यह बताने की आवश्यकता है कि देश के प्रधानमंत्री की भी अपनी वेबसाइट है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपनी अलग वेबसाइट है, ऐसे में राज्य सचिवालय के प्रमुख द्वारा अपनी वेबसाइट अथवा किसी अन्य माध्यम के तहत सूचनाएं न उपलब्ध कराना भी कानून की अवमानना है। आयोग ने 25 सितंबर को अपने आदेश में कार्यालय को 15 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा था।

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