शनिवार, 15 नवंबर 2008

अमर सिंह की बातचीत आरटीआई के दायरे में

केन्द्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों की टेप की गई बातचीत सूचना के अधिकार के दायरे में है। आयोग के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति और लोक प्राधिकरण के बीच हुई बातचीत को यदि रिकार्ड किया जाता है तो वह पब्लिक डोमेन मे है। निजता के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड, पत्नी, बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करता है तो वह निजी सूचना है। जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह के टेप क्या आरटीआई के दायरे में है तो उनका जवाब था- यदि यह रिकॉर्ड है तो इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई मामला अब तक उनके समक्ष नहीं आया है। सम्मेलन में इस मामले को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने उठाया था। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में टेप सार्वजनिक करने में लगी पाबंदी को हटाने के लिए आवेदन भी दे रखा है।

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