गुरुवार, 28 जनवरी 2010

15. विद्यालय में वजीफा का विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,
कृपया.............विद्यालय मे वजीफा के वितरण के सम्बन्ध् में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करे:

1.  उपरोक्त विद्यालय के कक्षा .......... में मेरा पुत्र/पुत्री .................. पढता/पढती है। आपके रिकॉर्ड के मुताबिक क्या वह इस वर्ष वजीफा पाने का हकदार है? यदि हां तो उसे कितनी राशि मिलनी चाहिए?

2. क्या आपके विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उसे इस वर्ष का वजीफा दिया जा चुका है? यदि हां, तो सम्बंधित दस्तावेजों/रजिस्टरों के उस भाग की प्रमाणित प्रति दें जहां उसे वजीफा दिए जाने को विवरण दर्ज है।

3. यदि उसे वजीफा नहीं दिया गया है तो इसका क्या कारण है? सम्बंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दें।

4. उपरोक्त विद्यालय में कुल कितने छात्र/छात्राओं को वजीफा प्रदान किया जाता है? प्रत्येक छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम एवं कक्षा का विवरण दें।

5.  वर्ष...............में कुल कितने छात्र/छात्राओं को वजीफा दिया गया? प्राप्ति रजिस्टर, जिस पर छात्राछात्राओं का या उनके अभिभावकों का हस्ताक्षर हो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध् कराएं।

6. छात्र/छात्राओ के वजीफे का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? वजीफा प्रदान करने के लिए क्या नियम एवं कानून है? इस सम्बंध् में समस्त शासनादेशो/निर्देशो एवं कानूनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध् कराएं।

7. सरकार ने विभिन्न कक्षाओं के छात्रों /छात्राओं को वजीफा देने के लिए कितनी राशि निर्धारित की है?

8. अगर किसी छात्र के वजीफे का भुगतान अब तक नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है? ऐसे सभी छात्रों कि सूची दें जिन्हे अब तक वजीफा नहीं दिया गया है, इस सूची में निम्नलिखित विवरण अवश्य शामिल हो:
    क. छात्रा का नाम
    ख. पिता का नाम
    ग. वजीफा नहीं दिये जाने का कारण

10. वजीफे का भुगतान समय से न किये जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का नाम एवं पद बताएं? अपना काम विभाग के नियम कानूनों के अनुसार न करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रू अलग से जमा कर रहा /रही हूं।
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है।

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविध् के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

1 टिप्पणी:

R sharma ने कहा…

अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी के विरूद्व आर टी आई के आवेदन दे रहा है तो क्या करना चाहिये