केन्द्रीय सूचना आयुक्त अन्नपूर्णा दीक्षित ने एक आदेश में सरकार से वीआईपी द्वारा विदेशी यात्राओं में प्राप्त उपहारों को सार्वजनिक करने को कहा है। वीआईपी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम एवं हाई कोर्ट के जज, तीनों सेनाओं के प्रमुख एवं अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं। सीआईसी ने यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चन्द्र अग्रवाल की अपील की सुनवाई पर दिया।
सुभाष चन्द्र ने बीते अक्टूबर में केबिनेट सचिवालय से वर्ष 2004 से प्राप्त ऐसे उपहारों की जानकारी मांगी थी। साथ ही जानना चाहा था कि इन उपहारों को जमा किया गया या नहीं। सूचना आयुक्त ने 20 दिनों के भीतर केबिनेट सचिवालय के पीआईओ को आवेदक को मांगी गई सूचनाएं मुहैया कराने को कहा है।
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