राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश ने दो अलग-अलग मामलों में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के कुलपति को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। आयोग ने अपील का निश्तारण न करने के ख़िलाफ़ कुलपति पर यह कार्यवाही की है।
वादी ठाकुर प्रसाद वैद तथा सूरज बली के दो अलग-अलग मामलों में विश्विद्यालय प्रशासन से सफाई मांगी है. ठाकुर प्रसाद वैद ने कोंच के मथुरा प्रसाद महाविद्यालय की संदान खाते में निहित कृषि भूमि को अवैध रूप से बेच देने के सम्बन्ध में महाविद्यालय से जानकारी मांगी थी। महाविद्यालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना ने देने पर वादी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी कुलपति से सूचना प्राप्त करनी चाही. यहाँ से भी सूचना न मिलने पर वादी ने आयोग के सामने अपील की. आयोग ने मामले की गंभीरता को देख कर जन सूचना अधिकारी से निर्धारित समय में सूचना न देने का कारण पूछा और कुलपति से भी मामले के निस्तारण न करने का कारण पूछा. आयोग ने इसे सूचना अधिकार अधिनियम में बाधा पहुचाने का मामला मानते हुए कुलपति को नोटिस जारी कर दंड की चेतावनी दी है.
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