पिछडे़ राज्य बिहार में भी सूचना का अधिकार का कानून की काफी सक्रियता दिख रही है। बिहार राज्य सूचना आयोग ने दो जन सूचना अधिकारी को जुर्माना लगाया है। इसमें पहला जुर्माना इस कानून के तहत मांगी गई सूचना का जवाब नहीं देने के एवज में लयागा गया है। यह जुर्माना मोतीहारी जिला कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को श्री नगेन्द्र जैसवाल द्वारा मांगी गई सूचना नहीं देने के एवज मे लगाया गया है। जुर्माना की राशि 25000 रु है। दूसरे जुर्माना पटना मुनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता पर लगाया गया है। जिन्होनें एक आवेदक द्वारा मांगे गए सूचना का जवाब कानून की निश्चित समय सीमा में नहीं दिया था। अभियंता के जुर्माने की राशि 12500रु है। साथ ही आयोग ने दो अधिकारी को आदेश दिया है कि वह आवेदक को अब के समय सीमा मे सूचना उपलब्ध करा दें। साथ ही कहा कि जुर्माने के संबंध में कोई राय नीश्चित समय सीमा के अंदर आयोग को सूचित कर दें।
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