गुजरात के राजकोट ज़िले के विरावल गांव के निवासी रायाभाई जापडीया ने आरटीआई की सहायता से अपने गांव में पीने के पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई पाईप लाईन में हुए घोटाले का पर्दाफाश किया है। पानी की कमी से जुझा रहे विरावल गांव के लोगों के लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2008 में सराकार ने वहां पाईप लाईन विछाया। लेकिन अधिकारियों और टेकेदार की मिलीभगत से पाईल लाईन सही तरीके से नहीं बिछाई गई। जिसका नुकसान गांव वालों को उटाना पड़ रहा है। रायाभाई ने जून 2008 में ही आरटीआई के तहत इस पाईप लाईन से सम्बंधित सूचनाएं मांगी लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। जब यह मामला गुजरात सूचना अयोग में गया तो आयोग के आदेश के बाद अधिकारियों की मौजुदगी में रायाभाई ने पूरी परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में तो 2.9 किलो मीटर लिखा था लेकिन वास्तव में सिर्फ 1.5 किलो मीटर ही बिछाई गई। रिकॉर्ड के अनुसार पाईप लाईन की गहराई .90 मीटर होनी चाहिए थी जबकि वास्तव में यह .23 से .55 मीटर तक की थी।रायाभाई ने इसकी शिकायत सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को कर दिया है और उनका कहना है कि आरटीआई से मिली सूचना दोषी अधिकारियों और टेकेदार को दण्ड दिलाने में करगर साबित होगा।
4 टिप्पणियां:
जिला खरगोन तहसील सनावद केतहत ग्राम पंचायत बडुद मैं 12वषों से ग्रामीण जन पीने के पानी से तरस रहे। पानी है भी तो दुध के भाव मैं मिल रहा है। जहाँ शासन के किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं उपरोक्त संबंध क्षेत्र के अधिकारीयो को अवगत करवा चुके है। परन्तु अभी तक वस्तु स्थिति का अवलोकन नहीं हुआ हैं। महोदयजी मुझे मे शेरसिंह सोलंकी बडुद को उचित मार्ग दर्शन दे हमैं उचित सलाह बताये। जिससे जनहित की समस्या दुर हो सके या हमारी समस्या को दुर करावें। मेरा मोबाइल नं. 9754084107
क्या प्रथम अपील के बाद पेजो (पृष्ठों) की जानकारी प्राप्त करने के लिए राशि जमा करनी होगी 9424472939
हमारे गांव में पीने के पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की जानकारी लेना चाहता हूं कृपया मेरी मदत करीये आपनेजो सुचना का अधिकार लगाये थे उसकी कांपी मेरे वर्डडाश पर मो.7999140850 पर भेजने की कृपा करे मेरा नाम अखिलेश कुमार शर्मा जिला शहडोल मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग आयुक्त मैं प्रकरण चल रहा था फर्स्ट अपील सेकंड अपील ई होने के बाद आदेश दिया 2980 रुपए जमा करने के लिए जमा करने के बाद भी आज तक जानकारी नहीं मिली जिसकी शिकायत की गई प्रकरण क्रमांक c- 61 /sic/2022 मैं ऐसा गलत निर्णय दिया गया एक ही पत्थर पर कर दिया गया उसमें प्रतीत होता है की पक्षपात जैसा आदेश हुआ है
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