केन्द्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली सिक्ख गुरूद्वारा प्रबंधन समिति को संसद द्वारा स्थापित लोक प्राधिकरण मानते हुए इसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने समिति को निर्देश दिया है कि वह सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित करे। आयोग ने इसके के लिए समिति को एक माह का समय दिया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने यह निर्णय सेवानिवृत लेफटीनेंट कर्नल अवतार सिंह बेरार की दूसरी अपील की सुनवाई के बाद दिया।
अवतार सिंह ने आयोग में दी गई अपनी अर्जी में दिल्ली सिक्ख प्रबंधन समिति के लोक सूचना अधिकारी के न होने का ध्यान दिलाया था। अवतार सिंह ने आरटीआई आवेदन के माध्यम से समिति के अध्यक्ष से लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी के नाम और पते पूछे थे। समिति की ओर से जब आवेदन को सूचनाएं नहीं मिलीं तो मामला केन्द्रीय सूचना आयोग के पास पहुंचा। आयोग ने सुनवाई के बाद समिति को एक माह के भीतर लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति और आरटीआई के क्रियान्वयन के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के आदेश दिए।
अवतार सिंह ने आयोग में दी गई अपनी अर्जी में दिल्ली सिक्ख प्रबंधन समिति के लोक सूचना अधिकारी के न होने का ध्यान दिलाया था। अवतार सिंह ने आरटीआई आवेदन के माध्यम से समिति के अध्यक्ष से लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी के नाम और पते पूछे थे। समिति की ओर से जब आवेदन को सूचनाएं नहीं मिलीं तो मामला केन्द्रीय सूचना आयोग के पास पहुंचा। आयोग ने सुनवाई के बाद समिति को एक माह के भीतर लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति और आरटीआई के क्रियान्वयन के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के आदेश दिए।
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