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सोमवार, 2 मार्च 2009

पीएमपीएमएल पर जुर्माना

पुणे बैंच के सूचना आयुक्त विजय कुवलेकर ने पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) पर एससीएन जटर को सूचना न देने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। आवेदक ने 3 मई 2007 को आरटीआई के अन्तर्गत पीएमपीएमएल से मई 2006 के एक वर्क ऑर्डर के बिल के संबंध में सूचनाएं और सम्बंधित फोटोकॉपी मांगी थी।
सूचना आयुक्त ने 25 फरवरी तक आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करने के आदेश पीएमपीएमएल के कार्यपालक निदेशक को दिए हैं। आयुक्त ने अपने फैसले में कहा है कि फरवरी और मार्च महीने के वेतन से अधिकारी से जुर्माने की राशि वसूल ली जाए। साथ ही कहा कि सम्बंधित अधिकारी की गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट (एसीआर) और सर्विस बुक में भी इसका उल्लेख किया जाए।

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