कर्नाटक सूचना आयुक्त के ए थिप्पेस्वामी ने मंगलौर सिटी कारपोरेशन के कार्यपालक अभियंता जी वी राजशेखर और मुख्य लेखा अधिकारी जगदीश को सूचना देने में देरी करने पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है। उन्होंने आवेदक प्रकाश भट को समय पर सूचना नहीं दी थी। आवेदक ने 5 दिसंबर को शंकरनगर रोड़ पर डले पाइपलाइन और निर्मल नगर योजना के तहत हुए काम की जानकारी मांगी थी। साथ ही कुलूर रोड़ पर हुए काम उसके टेंडर के दस्तावेजों की जानकारी भी चाही थी।
सूचना आयुक्त ने सुनवाई के वक्त इस मामले में जुर्माना लगाना जरूरी समझा और निगमायुक्त समीर शुक्ला को निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि जनवरी और फरवरी महीने के वेतन से वसूल लिए जाएं।
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