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सोमवार, 2 फ़रवरी 2009

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 25 हजार का जुर्माना

आरटीआई आवेदनकर्ता को सूचना न देने पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के अलावा आवेदक को एक हजार पांच सौ रुपए हर्जाने के रूप में भी देने के आदेश आयोग ने दिए हैं।
बोर्ड ने आवेदक अजय शंकर दूबे को 5 सितंबर 2006 को दिए गए आरटीआई आवेदन में मांगी गई सूचनाएं नहीं दी थीं। आवेदनकर्ता ने बोर्ड के आर्डर के संबंध में आवेदन दाखिल किया था। उस समय बोर्ड के तात्कालीन चेयरमेन पी एस दूबे ने एक ऑर्डर के जरिए 400 उद्योगों को हेजारडस वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) नियम 1989 के तहत मंजूरी दी थी। आवेदक के अनुसार चेयरमेन ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए वातावरण को प्रदूषित करने वाली इन कंपनियों को हरी झंडी दी। अजय शंकर दूबे ने मामले की तह तक जाने के लिए आरटीआई का सहारा लिया था, लेकिन बोर्ड ने आवेदक को इस संबंध में सूचना नहीं दी थी।

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