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बुधवार, 9 जुलाई 2008

बोम्बे स्टॉक एक्सेंज ने किया सेबी का नियमों का उल्लंघन ?

बोम्बे स्टॉक एक्सेंज ने करीब एक हजार कंपनियों को गैर कानूनी तरीके से डिलिस्टींग कर दिया है। एक्सेंज पर यह आरोप कई इन्वेस्टर संगठनों ने लगाया है। आरोप के अनुसार बोम्बे स्टॉक एक्सेंज ने कंपनियों के डिलिस्टींग में बाज़ार नियामक संस्था ``भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी के निमयावली का उल्लंधन किया है। यह आरोप इन्वेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फण्ड और मीडास टच इन्वेस्टर एसोसियसन ने लगाया है। जिसके जवाब के लिए आरोप लगाने वाले संस्थाओं ने सूचना के अधिकार के तहत सेबी से डिंलिस्टीग प्रकिया और और परकाशीत सूचना के संबंध में प्रमाण मांगा है। गौरतलब है कि बोम्बे स्टॉक एक्सेंज सीधे सूचना के अधिकार के दायरे मे नहीं आता इस कारण यह जानकारी नियामक संस्था सेबी के माध्यम से मांगी गई है। एसोसियशन के एक उच्च अधिकारी के अनुसार ने डिलिस्टींग प्रकिया के लिए किसी समाचार पत्र में इसका सूचना परकाशीत नहीं करवाया था। इस कारण इन्वेटर को इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। साथ ही मीडास टच इन्वेस्टर के निदेशक ने कहा कि हमने सेबी के माध्यम से इस कानून के तहत बोम्बे स्टॉक एक्सेंज से डिलिस्टींग प्रक्रिया के कागजात और किसी मीडिया में परकाशीत सूचना का प्रमाण मांगा है। जिसके जवाब में हमे केवल मीडिया रिलिज उपलब्ध कराई गई और डीलििस्टंग प्रकिया और दी गई सूचना का कोई कागजात नहीं उपलब्ध नहीं कराई गई। सेबी के डिलिंस्टींग नियमावली 2003 के अनुसार कम से कम पांच सदस्य होने चाहिए जो डिलिस्टींग आदेशों को पारित और रेटीफाई करता है। साथ ही कंपनियों को कारण बताओं नोटिस भी भेजा जाता है। और कम से कम दो सूचना किसी राष्ट्रीय अंग्रेजी पत्र में परकाशीत करावाना आवश्यक होता है। इसके बाद एसोसियशन ने फिर से सूचना के अधिकार के तहत एक नया आवेदन दे दिया है।

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