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गुरुवार, 27 जनवरी 2011

चोरी भी और सीनाज़ोरी भी

एक और विसिल ब्लोअर को दबाने कि कोशिश
सतीश कुमार 
दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीच्युट ऑफ होम इकोनोमिक्स में एक नया घोटाला सामने आया है। कॉलेज बिल्डिंग को किराये पर देकर उससे होने वाली आमदनी कॉलेज की देखरेख कर रहे ट्रस्ट ने अपने खाते में जमा करा लिया। इस घोटाले का खुलासा किया है कॉलेज के ही एक लेब अस्सिसटेंट सतीश कुमार ने। सतीश ने कॉलेज प्रशासन से आरटीआई के तहत कॉलेज परिसर में किराये पर चल रहे एक निजी संस्थान के सम्बंध् में सूचना मांगी।
आरटीआई के तहत मिली सूचना से पता चला है कि वर्ष 1999 में कॉलेज परिसर का एक हिस्सा एक निजी संस्था नेशनल इंस्टीच्युट ऑफ फैशन डिजाइन (एनआईएफडी) को किराये पर दिया गया। पहले तो किराये के रूप में कॉलेज को हर महीने 1 लाख रूपये की राशि मिलती रही। लेकिन बाद में एनआईएफडी ने कॉलेज का कुछ और हिस्सा भी किराये पर ले लिया, जिससे किराया हर महीने 1.70 लाख रफपया हो गया। किराये से होने वाली यह आमदनी कॉलेज के खाते में न जाकर कॉलेज चला रहे ट्रस्ट के खाते जा रहा है।
सतीश ने कॉलेज से मिली इस सूचना के आधार पर यूजीसी से आरटीआई के तहत इंस्टीच्युट ऑफ होम इकोनोमिक्स द्वारा जमा किये गये वार्षिक रिपोर्टों की प्रति भी मांगी। वार्षिक रिपोर्ट से पता चला कि कॉलेज ने कभी भी किराये से होने वाली लाखों की कमाई का जिक्र उसमें किया ही नहीं। सतीश का कहना है कि मेरे आरटीआई आवेदन का यह असर तो हुआ है कि आवेदन करने के कुछ ही घंटो के भीतर कॉलेज परिसर से एनआईएफडी के बोर्ड हटा दिये गये। लेकिन साथ ही मुझे बार बार धमकी दी जा रही है कि इस मामले को आगे ना बढाये नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जयेगा। पूर्व प्रधनाध्यपिका एस.मलहान ने मुझे बुलाकर ऑफर दिया कि जितना पैसा चाहिए ले लो लेकिन मामले को यहीं खत्म करो।

शनिवार, 1 जनवरी 2011

न्यायालय के रजिस्ट्रार पर जुर्माना


आरटीआई के तहत सही समय पर सूचना नहीं देने के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार मो. इस्तियाक के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने 25000 रफपये का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त विरेन्द्र सक्सेना ने अजय पोइया के अपील पर सुनवाई के बाद मो. इस्तियाक पर यह जुर्माना लगाया है। अजय पोइया ने एडीशनल चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट भगवान सिंह जब मथुरा में तैनात थें उस समय उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बंध् में सूचना मांगी थी। जब मामला सूचना आयोग में पहुंचा तो मो. इस्तियाक ने सूचना देने के लिए 40 दिनों का समय मांगा, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी अजय को सूचना नहीं दी गई। सूचना आयुक्त विरेन्द्र सक्सेना ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए मो. इस्तियाक के खिलाफ 25000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माने की राशि मो. इस्तियाक के वेतन से काटी जायेगी। सूचना आयुक्त ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक सूचना नहीं उपलब्ध् कराने की स्थिति में मो. इस्तियाक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई का अदेश भी दिया जा सकता है।