सूचना के अधिकार की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक आरटीआई अर्जी की बदौलत दिल्ली पुलिस के 22 अधिकारियों को सम्मन जारी हो गया और इनमें से अधिकांश 15 जनवरी को केन्द्रीय सूचना आयुक्त के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी हुए जबकि कुछ अधिकारियों ने अपने प्रतिनिधि आयोग में भेजे।
दिल्ली के सत्य निकेतन निवासी अजीतकर की अपील की सुनवाई पर मुख्य केन्द्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आयोग में उपस्थित होने का आदेश दिया था। आवेदनकर्ता ने विभिन्न विषयों पर दिल्ली पुलिस के सात ज्वाइंट कमिश्नर से सूचना मांगी थी। आवेदक के अनुसार पुलिस ने अधिकांश सवालों के अधूरे, भ्रामक और ग़लत जवाब दिए, जिसके विरुद्ध उन्होंने सीआईसी में अपील की थी। आयोग ने कहा है कि यह मामला काफी लंबे समय से आयोग में है और इसे शीघ्र की निस्तारित कर दिया जाएगा।
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