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सोमवार, 14 जुलाई 2008

लोकसभा सचिवालय में किया जा सकता है निरीक्षण

केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने निर्णय में एक आरटीआई आवेदक को लोकसभा सचिवालय में विभिन्न पदों की नियुक्तियों के दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। केन्द्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने चाणक्यपुरी से विनोद बाबू की द्वितीय अपील की सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया।
आवेदक विनोद बाबू ने सचिवालय से 1997 से 2006 के बीच सचिवालय में खाली पडे़ पदों के बारे में विवरण मांगा था, जिन्हें ने देने से मना कर दिया गया। सचिवालय ने सूचना न देने का बहाना बनाते हुए दलील दी थी कि कंम्यूटर के रिकार्ड से इस प्रकार की जानकारी निकालना समय, खर्चे और मानवीय श्रम के गलत दिशा में मोड़ना होगा। आयोग ने दलील सुनने के बाद पाया कि आरटीआई आवेदन में मांगी गई सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत फोरमेट में होने के आधार पर देने से मना नहीं किया जा सकता।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आयोग ने निर्णय देते हुए कहा कि आवेदक अगले 20 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से सचिवालय के अधिकारियों के पास जा सकता है और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकता है।


1 टिप्पणी:

  1. भगीरथ जी आपका सुचना के अधिकार पर चलाए गए मुहीम में मेरा साथ है । मैं उस जगह से हूँ जहाँ सुचना को कोई चीज नहीं माना जाता लेकिन जब जुरमाना हो जाता है तब नींद खुलती है। मैंने भी सरकारी बिभाग से सुचना माँगा है जो राज्य स्तर का है किंतु अब तक सुचना नहीं मिला है जब की चालीस दिन बीत चुके हैं ।

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